ऋषिकेश में IDPL गोदाम में नाबालिक के साथ गैंग रेप, 3 रुड़की निवासी आरोपी गिरफ्तार

सहेली के थे जानकार, IDPL इलाके में हुई वारदात

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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर प्रकरण में ऋषिकेश पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई, 03 अभियुक्त गिरफ्तार
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मामला ऋषिकेश का है…पुलिस के मुताबिक, दिनांक 07.07.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बहन दिनांक 01.07.2026 को अपनी परिचित युवती के साथ आईडीपीएल क्षेत्र में गई थी, जहां उसे एवं उसकी परिचित युवती को कुछ युवकों द्वारा शराब पिलाई गई तथा नशे की स्थिति का फायदा उठाकर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत एवं यौन अपराध किया गया। नाबालिग को रात्रि में उसके घर छोड़े जाने के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश पर तत्काल मु0अ0सं0-281/2026, धारा 75(2) बीएनएस एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
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प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , जनपद देहरादून के निर्देशन एवं  पुलिस अधीक्षक ग्रामीण  तथा  क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश  के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश द्वारा पुलिस टीम गठित कर प्रकरण में प्रकाश में आए अभियुक्तों की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।
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गठित पुलिस टीम के द्धारा विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, पूछताछ एवं अन्य तथ्यों के आधार पर प्रकरण में प्रकाश में आए अभियुक्तगण शिवम उर्फ शुभम, गोविन्द एवं दीपक उर्फ डीपी को पूछताछ हेतु तलब किया गया। पूछताछ एवं विवेचना में प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 30.06.2026/01.07.2026 को अभियुक्तगण द्वारा नाबालिग पीड़िता एवं उसकी परिचित युवती को आईडीपीएल स्थित गोदाम में बुलाया गया, जहां उन्हें शराब पिलाई गयी। नाबालिग पीड़िता के अत्यधिक नशे की स्थिति का फायदा उठाकर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ यौन अपराध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त गोविन्द एवं दीपक उर्फ डीपी की भूमिका नाबालिग पीड़िता के साथ यौन अपराध किए जाने तथा अभियुक्त शिवम उर्फ शुभम की भूमिका नाबालिग पीड़िता को अपने साथ लाने एवं घटना के षड्यंत्र में शामिल होने के संबंध में प्रकाश में आई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 137(2)/70(2)/75(2)/61(2) बीएनएस एवं धारा 5/6/7/8 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर अभियुक्त गोविन्द पुत्र खेमचन्द, उम्र 21 वर्ष एवं दीपक उर्फ डीपी पुत्र सेवाराम, उम्र 20 वर्ष व शिवम उर्फ शुभम उम्र 19 वर्ष को उनके विरुद्ध प्रकाश में आए अपराध से अवगत कराते हुए विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त शिवम उर्फ शुभम पुत्र पवन कुमार, उम्र 19 वर्ष को भी उसके विरुद्ध प्रकाश में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर विधिवत गिरफ्तार किया गया। बाद वैधानिक कार्यवाही के अभियुक्तगण को नियमानुसार  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
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गिरफ्तार अभियुक्तगण—
1- शिवम उर्फ शुभम पुत्र पवन कुमार, निवासी इब्राहिमपुर, रामपुर, रुड़की, जनपद हरिद्वार, उम्र 19 वर्ष।
2- गोविन्द पुत्र खेमचन्द, निवासी ग्राम श्यामनगर, सुनहैरा, रुड़की, जनपद हरिद्वार, उम्र 21 वर्ष।
3- दीपक उर्फ डीपी पुत्र सेवाराम, निवासी ग्राम सुनहैरा, रुड़की, जनपद हरिद्वार, उम्र 20 वर्ष।
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पुलिस टीम—
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1- निरीक्षक  यशपाल सिंह बिष्ट
2- व0उ0नि0 नवीन जोशी
3- उ0नि0 राजकुमार
4-म0उ0नि0 ज्योति
5-का0 84 सौरभ वालिया

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