गोरखपुर: बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की सजा

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गोरखपुर : (हरेंद्र दुबे) बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को जनवरी 2008 के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर 2 एसीजेएम 2nd प्रभात त्रिपाठी की कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे. उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है।

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बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पर 16 जनवरी 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल और अखिलेश यादव को की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप है. साल 2008 से चल रहे इस मुकदमे में आज फैसला आना था. शनिवार शाम 4:00 बजे कमलेश पासवान एसीजेएम कोर्ट में तारीख पर पेश हुए. कमलेश पासवान के अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कि सजा के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी. हालांकि 3 साल से कम की सजा होने पर सांसद और विधायकों को नियमानुसार जेल भेजने का प्रावधान नहीं है।

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