UK : ज्योलीकोट मामला, जल के नमूने अधिकृत प्रयोगशाला में जांच हेतु प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए

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नैनीताल  : ज्योलीकोट स्थित सेंट एंथोनीज कॉन्वेंट स्कूल में पेयजल की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं जल संस्थान द्वारा की गई जांच से प्राप्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए न्यायालय उप जिलाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152(1) के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं।
जांच के दौरान विद्यालय परिसर स्थित पानी की टंकियों में अस्वच्छ जल पाए जाने के दृष्टिगत उक्त जल के पेयजल के रूप में उपयोग एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित पानी की टंकियों की समुचित सफाई एवं विसंक्रमण कराए जाने तथा जल के नमूने अधिकृत प्रयोगशाला में जांच हेतु प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।विद्यालय प्रबंधन को विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के लिए सुरक्षित एवं मानकयुक्त वैकल्पिक पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने तथा जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने के उपरांत ही संबंधित जलस्रोत का पुनः पेयजल के रूप में उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त निर्देशों का 13 सितम्बर 2026 तक अनुपालन सुनिश्चित किए जाने तथा 14 सितम्बर 2026 को अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण में जल की गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य से संबंधित मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक निगरानी एवं अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

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