UK :जुए की खाई-बाड़ी करने वाले आदतन अपराधी को दिखाया जनपद से बाहर का रास्ता

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  • गुंडा एक्ट की कार्यवाही के बाद 06 माह अवैध गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने वाले अभियुक्त को किया तड़ीपार
पौड़ी : जनपद में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सक्रिय एवं आदतन अपराधियों, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे है उनपर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी  सर्वेश पंवार द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गुंडा अधिनियम/जिला बदर की वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं।
उक्त निर्देशों के क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा जुए की खाई-बाड़ी करने तथा अवैध गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने वाले आदतन अपराधी बेताल सिंह निवासी मानपुर, कोटद्वार के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। प्राप्त रिपोर्ट पर गहन विचारोपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित अभियुक्त को जनपद पौड़ी की सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए। निर्गगत निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 27.08.2026 को कोटद्वार पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को जनपद की सीमा से बाहर भेजा गया साथ ही उसे कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर उसके द्वारा जनपद की सीमा में पुनः प्रवेश किया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
नाम पता अभियुक्त
बेताल सिंह निवासी मानपुर, कोटद्वार 
आपराधिक इतिहास-
1-मुकदमा अपराध संख्या- 223/16 धारा-13 जुआ अधिनियम
2-मुकदमा अपराध संख्या- 155/18 धारा-13 जुआ अधिनियम
3-मुकदमा अपराध संख्या- 134/19 धारा-13 जुआ अधिनियम
4-मुकदमा अपराध संख्या- 293/19 धारा-13 जुआ अधिनियम
5-मुकदमा अपराध संख्या- 338/20 धारा-13 जुआ अधिनियम
6-मुकदमा अपराध संख्या- 13/22 धारा-13 जुआ अधिनियम
7-मुकदमा अपराध संख्या- 06/23 धारा-13 जुआ अधिनियम
8-मुकदमा अपराध संख्या- 77/24 धारा-110जी
9-मुकदमा अपराध संख्या- 07/26 धारा-13 जुआ अधिनियम
10-मुकदमा अपराध संख्या- 49/26 धारा-13 जुआ अधिनियम

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