ऋषिकेश: IDPL वासियों को हाईकोर्ट से राहत, चार हफ्ते में हाईकोर्ट को जवाब दे सरकार, दिया तब तक स्टे..19 सितम्बर अगली सुनवाई

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ऋषिकेश : बड़े दिनों बाद आइडीपीएल के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आयी है….वजह रही नैनीताल हाईकोर्ट का आज का फैसला. नैनीताल हाईकोर्ट ने आइडीपीएल वासियों को कुछ समय के लिए राहत दी है. सरकारी आवासों में वर्षों से रह रहे पूर्व कर्मचारियों को फिलहाल कोर्ट ने राहत दी है. हाईकोर्ट ने प्रशासन द्वारा तोड़े जा रहे आवासों पर स्टे देते हुए सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

Nainital High Court

आपको बता दें, प्रशासन जेसीबी चलाकर खाली पड़े आवासों को तोड़ रहा था. 15 आवास तोड़ भी दिए थे. विरोध के बीच स्थानीय लोगों गुलशन भनोट समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने अभी यथा स्थिति बनाये रखने के लिए कहा है. सरकार से जवाब तलब किया है चार हफ्ते में. सरकार के इस मामले में 19 जुलाई को आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई असंबैधानिक है. उसके बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट के फैसले लोगों ने ख़ुशी जाहिर की है. मामले में अगली सुनवाई 19 सितम्बर को होगी. सम्बंधित मामले में IDPL वासियों का धरना 40 दिन से ज्यादा से लगातार जारी है. लोग सरकार से स्थायी आवास की मांग कर रहे हैं.मामले में सुनील कुटलैहडिया ने कहा यह फैसला हमारे के लिए एक आस ले कर आया है. उम्मीद है आगे भी सकारात्मक रहेगा. कोर्ट को धन्यवाद कहते हुए उन्होंने कहा हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

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