दुष्कर्म मामले में गैर जमानती वारंट जारी BJP नेता मुकेश बोरा के खिलाफ

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लाल कुआं /हल्द्वानी: भारतीय जनता पार्टी नेता और नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ कोर्ट ने अब गैर जमानती  वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दे एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है भाजपा नेता पर।

इससे पहले प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज करती है और उसकी गिरफ्तारी होना तय है। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक विधवा महिला ने 1 सितंबर को लाल कुआं पुलिस को तहरीर दी थी कि मुकेश बोरा पर जिसमें महिला ने उसकी  नौकरी को नियमित करने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस सूत्रों की माने तो होटल के रजिस्टर में जो एंट्री हुई है वह भी ठीक पाई गई यानी कि जो महिला ने आरोप लगाए गए वहीं वहां पर भी पाई गई मजिस्ट्रेट के सामने बयान में भी महिला ने आरोप लगाया था कि मुकेश बोरा की उसकी 12 साल की बेटी पर भी बुरी नजर थी और नाबालिक के भी 164 के बयान दर्ज कराए गए तो उसने भी मन के आप को सत्य बताया था। उसके बाद पुलिस ने मुकेश बोरा पर पोक्सो भी लगा दिया था। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है और कहा कि पोक्सो में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इससे पहले पीड़ित महिला ने लड़कों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी के गिरफ्तार नहीं होने पर आत्मदाह करने की भी धमकी दी थी।

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