शारीरिक संबध मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला लंबे समय तक सहमति से शारीरिक संबंध रेप नहीं

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प्रयागराज :शारीरिक संबध मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला.। लंबे समय तक सहमति से शारीरिक संबंध रेप नहीं’। HC ने गोरखपुर के पिपराइच थाने की FIR रद्द की। हाईकोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसिडिंग को भी रद्द किया है। शादी का झांसा देकर 1 साल संबंध का आरोप था। दोनों परिवारों को रिश्ते के बारे में जानकारी थी। शादी नहीं हो पाने पर महिला ने दर्ज कराई थी FIR। संजय उर्फ संजय कश्यप के खिलाफ FIR रद्द हुई।

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