उत्तराखंड : चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

३१ जुलाई को आयेगा परिणाम, चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद आयोग की वेबसाइट पर इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा

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देहरादून :चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को भेजे लिखित निर्देश में उम्मीदवारों के समर्थन में निकलने वाले जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। जिलों के संबंधित अधिकारियों को भेजे पत्र में आयोग ने कहा है कि मतगणना स्थल पर वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाए। मतगणना केंद्र पर एक पुलिस क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष की ड्यूूटी अनिवार्य रूप से लगाई जाए।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुल 10,915 पदों के लिए मतगणना का कार्य 31 जुलाई को सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगा। मतगणना कार्य में 15,024 कार्मिक जुटेंगे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था में 8,926 जवानों की तैनाती की गई है। पंचायत चुनाव में कुल 34,151 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिस तरह से स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान कराया गया है, उसी तरह से मतगणना का कार्य भी पूरी पारदर्शिता से कराया जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव  राहुल कुमार गोयल के अनुसार, हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जिलों के 89 विकासखंडों में दो चरणों में हुए मतदान का प्रतिशत 69.16 रहा है। इसमें 64.23 प्रतिशत पुरुष और 74.42 प्रतिशत महिला मतदाता शामिल रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान कराया गया।आयोग के सचिव ने बताया कि मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मतगणना की निगरानी प्रेक्षकों एवं जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मतगणना केंद्रों पर आवश्यक बैरिकेडिंग कर ली गई है। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद आयोग की वेबसाइट पर इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा।

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