पौड़ी पुलिस ने मजदूरों से धोखाधड़ी करने वाले फैक्ट्री के मालिक को मेरठ से गिरफ्तार कर भेजा जेल

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  • वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के निर्देशन में पौड़ी पुलिस कर रही है धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों पर लगातार कार्यवाही
पौड़ी :दिनांक 02.08.2024 को वादी  सीताराम शाह, निवासी-ग्राम किशनपुरी कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि जशोधरपुर कोटद्वार में स्थित फैक्ट्री हिमगिरी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शान मालिक द्वारा उनके मजदूरों का लगभग 7,35,000/- रुपये का वेतन न देकर उनके साथ धोखाधड़ी कर गुमराह किया जा रहा है। जिसके आधार पर कोतवाली कोटद्वार पर मु0अ0स0-194/24, धारा-420 भादवि0 पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  पौड़ी  लोकेश्वर सिंह द्वारा आम जनमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण करने हेतु टीम गठित करने हेतु आदेशित किया गया।निर्गत निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बलोनी के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार  विभव सैनी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक  रमेश तनवर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा ठोस साक्ष्य संकलन व कुशल सुरागरसी पतारसी कर अथक प्रयासों से उक्त अभियोग में संलिप्त शान मलिक को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियोग की विवेचना में पर्याप्त सबूतों के आधार पर अभियुत शान मलिक उपरोक्त को विवेचना में सहयोग करने हेतु बुलाया गया परन्तु उक्त अभियुक्त बार-बार पुलिस से बच रहा था तथा विवेचना में सहयोग न कर अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था जिसके उपरान्त अभियुक्त का माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया गया।
गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-
शान मलिक उर्फ शान-ए-आजम पुत्र बूंदु मलिक, निवासी-1085 केला भट्टा, नियर देवी मंदिर, थाना-बजरिया, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।पंजीकृत अभियोग-मु0अ0स0- 194/24, धारा-420 भादवि0
पुलिस टीम-
1. उपनिरीक्षक  दीपक सिंह पंवार
2. मुख्य आरक्षी  राकेश चौहान
3. आरक्षी  हाकम तोमर

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