नैनीताल : राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक आरक्षण के इस मामले पर

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नैनीताल: राज्य में महिलाओं को 30 फ़ीसदी क्षैतिज। आरक्षण  देने के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इसे राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसले देते हुए महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

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जानकारी के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में महिलाओं को राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के राज्य सरकार के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी है।

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आपको यह बता दें कि सरकार ने कुछ साल पहले प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था, जिस पर अब हाईकोर्ट की रोक लग गई है।

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