दिल्ली : चुनाव आयोग ने बढ़ाया प्रतिबंध, 31 जनवरी तक फिजिकल रैली नहीं कर सकेंगे राजनीतिक दल

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दिल्ली : आगामी विधानसभा चुनव को देखते हुए चुनाव आयोग ने फिजिकल रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है. चुनाव आयोग के मुताबिक अब 31 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक दल फिजिकल रैली और रोड शो नहीं कर सकेगा हालांकि चुनाव आयोग ने पब्लिक मीटिंग को मंजूरी दे दी है.

चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक फिजिकल रैली और रोड शो पर रोक के आदेश को जारी रखा है.
आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए 5 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया है. यह छूट पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए 28 जनवरी और दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से लागू होगी. 27 जनवरी को पहले चरण के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा, ऐसे में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को शारीरिक जनसभाओं की अनुमति देने का फैसला लिया है.

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चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक खुली जगहों पर उम्मीदवार अधिकतम 500 लोगों या जगह की 50 फीसदी क्षमता के साथ सार्वजनिक बैठकें कर सकते हैं. यह आयोजन एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के हिसाब से 28 जनवरी से 8 फरवरी तक किए जा सकेंगे.

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