तमंचे के बल पर की जा रही थी युवती के अपहरण की कोशिश, फायरिंग भी हुई, जानें मामला

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टिहरी :   पुलिस के मुताबिक़, दिनांक 24.08.2025 को थाना #कैम्पटी की एम0डी0टी0 पर सूचना प्राप्त हुई कि सैंजी गाँव में दो व्यक्तियों द्वारा तंमचे के बल पर एक महिला को अपहरण कर ले जाया जा रहा है, व फायरिंग की जा रही है । इस सूचना पर थानाध्यक्ष कैम्पटी द्वारा  फोर्स के तत्काल घटनास्थल पर रवाना हुए व मौके पर घटना के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि सैंजी निवासी सुशील पुत्र सोबन सिंह रावत द्वारा कुछ दिन पूर्व पीड़िता से विवाह किया गया है, पीड़िता उपरोक्त का सोबिर पुत्र अडीमल निवासी शरीफपुर थाना सिम्बावली जनपद हापुड़ उ0प्र0 के साथ उसके घरवालों द्वारा शादी की बातचीत की गयी थी, लेकिन पीड़िता, सुशील उपरोक्त को पहले से जानती थी और इसी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उसके द्वारा सोबिर से शादी करने से इन्कार किया गया था, तथा सुशील उपरोक्त से माह अगस्त में इसी सप्ताह में विवाह कर लिया था ।
जिस कारण सोबिर उपरोक्त द्वारा नाराजगी के कारण  दिनाँक 24.08.2025 को अपने अन्य साथी सरदार सुखचैन सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी ग्राम मुगलचक थाना व जिला तरनातरन पंजाब के साथ सैंजी गाँव में आकर तमंचे के बल पर घर में जबरन घुसकर घर में अकेली पीड़िता को तमंचे के बल पर डराकर जान से मारने की धमकी देते हुए गाँव से बाहर ले जा रहे थे, तभी गांव वालों ने शोर मचाया तथा पुलिस को सूचित किया गया। व उपरोक्त सरदार सुखचैन सिंह व सोबिर आदि द्वारा तंमचे से फायर करना बताया गया।
 थानाध्यक्ष कैंपटी तत्काल मय फोर्स के दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व जहाँ पर दोनों उपरोक्त व्यक्तियों को गाँव वालों द्वारा मारपीट कर सोबिर उपरोक्त को जो घायल अवस्था में था, को वास्ते उपचार तत्काल मसूरी चिकित्सालय भिजवाया गया तथा उसके साथी सरदार सुखचैन सिंह जो कि मौके से भाग गया था, व गाँव से आगे जंगल में छुपा था, जिसे मौके पर गाँव वालों द्वारा पकड़कर मारपीट की गयी । जो घायल अवस्था में था उसको पुलिस द्वारा को तत्काल उप-जिला चिकित्सालय मसूरी दाखिल कराया गया। जो उपचाराधीन है, साथ ही ग्रामीणों द्वारा अन्य संदिग्धों के साथ भी मारपीट की गयी, जिनकों सुरक्षा हेतु थाना हाजा लाकर पूछताछ/छानबीन की जा रही है।
 पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कैम्पटी पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक मसूरी   व थानाध्यक्ष कैंपटी  भी  आ गये थे। उपरोक्त मामले में बीएनएस की धारा 109, 138, 333, 351(3) में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना थानाध्यक्ष कैम्पटी  महिपाल सिंह रावत द्वारा सम्पादित की जा रही है।

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