उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मिली मंजूरी, CM ने जताया आभार

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देहरादून ; उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ख़ुशी जाहिर की है. मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी प्रदान करने पर  राज्यपाल Lt Gen Gurmit Singh (से. नि.) का हार्दिक आभार !देवभूमि उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था और मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कठोरता से पालन कराया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी।राज्य की शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है इस हेतु हम प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। 
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