अब जमीन रजिस्ट्री के बाद खुद होगा (खारिज-दाखिल) म्यूटेशन

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जमीन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. रजिस्ट्री के बाद दाखिल -खारिज यानी म्यूटेशन खुद होगा अब. मामला झारखण्ड राज्य का है. उम्मीद है आने वाले समय में अन्य राज्य भी करेंगे. अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। रैयतों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारभूमि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है, जिसके बाद म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित हो जाएगी।

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भूमि सुधार उप समाहर्ता प्यारेलाल के अनुसार, रजिस्ट्री के साथ ही राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) के माध्यम से संबंधित सभी दस्तावेज स्वतः अंचलाधिकारी (CO) के लॉगइन में उपलब्ध हो जाएंगे।अभी की व्यवस्था में जमीन खरीदने के बाद लोग दोबारा म्यूटेशन के लिए आवेदन कर देते हैं, जिससे डुप्लीकेट आवेदन की समस्या आती है। इससे फाइलों की जांच में समय बर्बाद होता है, अनावश्यक रिजेक्शन बढ़ते हैं नई व्यवस्था इस समस्या को खत्म करेगी। जमीनी विवाद / घोटाले भी कम होंगे.

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