दिल्ली : नोएडा CEO रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गैर ज़मानती वारंट के मामले में अंतरिम राहत देने से किया इंकार…पढ़िए क्या कहा कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप HC के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad
ख़बर शेयर करें -

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम राहत देने से इंकार कर दिया है. नोएडा CEO रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गैर ज़मानती वारंट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. इलाहाबाद HC ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर ज़मानती वारंट जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट से माहेश्वरी के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए, मामले में अंतरिम राहत की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप IAS अधिकारी हैं, आपको नियम पता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप HC के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा.

ALSO READ:  UK : भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बनबसा में धामी कैबिनेट की बैठक, शासन को सीमांत क्षेत्रों तक ले जाने की नई पहल

CJI एनवी रमना ने कहा कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट आज जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम हर रोज़ इलाहाबाद HC के आदेशों का उल्लंघन होता है, यह दिनचर्या हो गई है, हर रोज़ एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते. इस सख्त टिपण्णी के बाद

Related Articles

हिन्दी English