पौड़ी में मतदान दिवस के 48 घंटे की अवधि व मतगणना दिवस पर समस्त मदिरा दुकान रहेंगे बंद

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पौड़ी :  लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान दिवस से पूर्व 17 अप्रैल सांय से 19 अप्रैल व मतगणना दिवस 04 जून, 2024 को जनपद के अंतर्गत समस्त मदिरा दुकान पूर्णरूप से बंद रहेंगी।    जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने बताया कि मतदान दिवस 19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक मतदान संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व यानि 17 अप्रैल की सांय 5 बजे से व 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति 6 बजे तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को सुबह से सांय तक मदिरा, बीयर की बिक्री, उपयोग, परिवहन हेतु पूर्णरूप से बंद रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त अवधि में किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, क्रिण्वित या अल्कोहलयुक्त मादक पदार्थ और वैसी प्रकृति के अन्य पदार्थ की बिक्री, उपभोग एवं परिवहन नहीं किया जायेगा। उन्होंने आबकारी निरीक्षकों को उक्त अवधि के दौरान जनपद के अंतर्गत समस्त मदिरा दुकानों को बंद रखवाने के निर्देश दिये हैं।

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