सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने सम्बन्धी याचिका पर


नई दिल्ली : उत्तराखंड में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के मामले में बड़ी खबर आई है. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के बाद कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है शिफ्ट करने सम्बन्धी याचिका पर. नैनीताल से हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी आठ मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया हिया. सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय परिसर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत, महासचिव सुरेंद्र अधिकारी एवं अन्य अधिवक्ता खुश दिखे. आपको बता दें, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच IDPL ऋषिकेश शिफ्ट करने की मांग हो रही थी. ऐसे में हाईकोर्ट को भी IDPL शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे कुछ अधिवक्ता और राजनीतिक दल.