ऋषिकेश : UCC के अंतर्गत निगम में विवाह पंजीकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन

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ऋषिकेश :  बुधवार को  नगर निगम ऋषिकेश में स्वर्ण जयंती सभागार में सामान नागरिक संहिता के अंतर्गत विवाह पंजीकरण के लिए  विशेष शिविर का आयोजन किया गया । शिविर में  महापौर शम्भू पासवान,   सहायक नगर आयुक्त  चंद्रकांत भट्ट , सहायक नगर आयुक्त अमन , टैक्स सुप्रिटेंडेंट  अनिल पंत व अन्य निगम अधिकारी उपस्थित रहे । आपको बता दें,  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य है, जिसे आप ऑनलाइन ucc.uk.gov.in पोर्टल या ऑफलाइन निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं. उत्तराखंड में  यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू  हो गया है. पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसको लागू किया.  27 जनवरी, 2025 से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू हो गई है. हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फ़ैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है.
अनिवार्य पंजीकरण:
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद, सभी विवाह, तलाक और लिव-इन रिश्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है.

ऑनलाइन पंजीकरण:
आप ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.

ऑफलाइन पंजीकरण:
आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं.

कट-ऑफ डेट:
27 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य है.

लिव-इन रिलेशनशिप:
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी पंजीकरण करवाना होगा.

अस्वीकृति:
यदि कोई पक्ष पहले से विवाह में है, सहमति देने में असमर्थ है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है.

पंजीकरण शुल्क:
पंजीकरण शुल्क के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

अपील प्रक्रिया:
यदि आपका पंजीकरण आवेदन खारिज हो जाता है, तो आप एक पारदर्शी अपील प्रक्रिया के माध्यम से अपील कर सकते हैं.

ध्यान दें:
केवल पंजीकरण न होने के कारण विवाह को अमान्य नहीं माना जाएगा.

अधिक जानकारी:
अधिक जानकारी के लिए, आप उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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