NH-119 के विस्तारीकरण से प्रभावित हितबद्ध भूमिधरों को प्रतिकर/मुआवजा वितरण में तेजी लाएं अधिकारी – DM
पौड़ी : राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के विस्तारीकरण कार्यो के तहत प्रभावितों/हितबद्व भमिधरों को दिये जाने वाले प्रतिकर/मुआवजे को लेकर जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने जिला कार्यालय से वीसी के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित करें।गुरुवार को आयोजित एनएच की इस बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के अन्तर्गत दो स्ट्रेट में विस्तारीकरण के कार्य से प्रभावित कुल 6730 हितबद्व भूमिधरों को मुआवजे का वितरण किया जाना है। जिसमें पहले स्ट्रेच गुमखाल-सतपुली के अन्तर्गत कुल 3201 प्रभावितों जबकि स्ट्रेच दो पैडुल-श्रीनगर के बीच में कुल 3529 भूमिधरों को मुआवजे का वितरण किया जाना है। उन्होने बताया कि कोटद्वार बाईपास के अन्तर्गत 5058 भूमिधरों में से 4969 भूमिधरों को मुआवजा वितरण किया जाना शेष है। जिलाधिकारी सभी सम्बन्धित उप-जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि मिशन मोड़ पर कार्य करते हुए सभी प्रभावितों को मुआवजा वितरण किये जाने सम्बंधी पत्रावलीयां तैयार करना सुनिश्चित करें।
गुमखाल-सतपुली के बीच में मग डम्पिग जोन के लिए भूमि चयन को लेकर जिलाधिकारी ने सम्बंधित उप-जिलाधिकारियों व एनएच के अधिकरियों को निर्देश दिये कि डम्पिग जोन के लिए भूमि भूमि चिन्हित करते हुए प्राथमिकता से रिर्पोट प्रस्तुत करें। एनएच के अन्तर्गत जल संस्थान व विद्युत विभाग की परिसम्पतियों को शिफ्ट किये जाने के लिए जिलाधिकारी ने एसडीएम सतपुली, जल संस्थान व विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक कर शिफ्टिग की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने एनएच के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विस्तारीकरण के कार्यो के तहत छपान/कटान के उपरान्त लॉग को सड़क से प्राथमिकता के आधार पर उठान करवाना सुनिश्चित करें ताकि यातायात में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होने कहा कि प्रतिकर वितरण के लिए हितबद्व भूमिधर को अभिलेख के रुप में बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड के विवरण से युक्त बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति, पेन कार्ड व आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, हितबद्व भूमिधार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की मूूल प्रति, अर्जित की गयी भूमि का विवरण प्रमाण पत्र मूल रुप में, सीसी फार्म जिसमें काश्तकार की फोटो एवं रसीद टिकट पर हस्ताक्षर कराकर क्षेत्रीय राजस्व उपनिरिक्षक द्वारा सत्यापन किया गया हो मूल रुप में, अर्जित भूमि की हाल खतौनी की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है।बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, एसडीओ आईशा बिष्ट के अलावा एनएच के अधिकारी, एसडीएम कोटद्वार सोहन सैनी, जॉइण्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी दीपक रामचंद्र शेट आदि वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।