लक्ष्मण झुला के रसूखदार ब्यक्ति माधव अग्रवाल 6 महिने के लिए जिला बदर

Ad Ad Ad
ख़बर शेयर करें -
  • गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 2 आदतन अपराधियों के घरों में पौड़ी पुलिस ने जिला बदर कार्यवाही के चस्पा किए नोटिस
  • उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970,धारा- 3/4  गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई 
  • लक्षम्ण झूला इलाका पौड़ी जिले में पड़ता है, ऋषिकेश से लगता हुआ इलाका है 
ऋषिकेश :  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी  लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने, नशे की प्रवृत्ति पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाने व अवैध मादक पदार्थो की खरीद फरोख्त/तस्करी करने वालों तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। दिनांक 07.11.2024 को  जिलाधिकारी  कार्यालय से प्राप्त उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970,धारा- 3/4  गुण्डा नियंत्रण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त माधव अग्रवाल,निवासी- भारत साधु समाज लक्ष्मण झूला व मुरली शर्मा,निवासी- गीता भवन लक्ष्मण झूला, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरूद्ध 6 माह हेतु जिला बदर किये जाने संबंधी आदेश प्राप्त हुआ था। जिसके क्रम मे लक्ष्मण झूला पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तों के घर दबिश देकर तलाश किया गया तो दोनों अपने घर पर मौजूद नहीं मिले। उनके परिजनों को इस सम्बन्ध में अवगत कराया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त जिला बदर के आदेश के तहत 6 माह तक उक्त अभियुक्त जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे,पुलिस द्वारा नोटिस की प्रति को दोनों के घर के बाहर चस्पा की गयी है।
नाम पता अभियुक्त-
1. माधव अग्रवाल पुत्र इंद्रप्रकाश, निवासी- भारत साधु समाज, लक्ष्मण झूला जनपद- पौड़ी गढ़वाल। 
2. मुरली शर्मा पुत्र कन्हैया लाल निवासी गीता भवन,लक्ष्मण झूला जनपद- पौड़ी गढ़वाल।
ALSO READ:  UK : 14 IPS 6 PPS आधिकारियों के ट्रान्सफर, एसएसपी देहरादून बने प्रमेन्द्र डोबाल, अजय सिंह गए STF

Related Articles

हिन्दी English