सीबीआई को राज्यों की अनुमति की जरुरत नहीं, कर सकती है केस दर्ज राज्यों में तैनात केंद्रीय कर्मियों के खिलाफ :SC

Ad
ख़बर शेयर करें -
नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि  CBI को राज्यों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ केंद्रीय क़ानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्यों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। CBI बिना राज्य सरकार की मंजूरी के भी ऐसी सूरत में एफआईआर दर्ज कर सकती है.  सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते दिया है। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था।

Related Articles

हिन्दी English