UP: यहाँ सराय अधिनियम 1867 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन न होने के चलते शहर के एक प्रतिष्ठित होटल के खिलाफ सूबे के मुखिया को लिखा गया शिकायती पत्र

दीपांकुश चित्रांश की रिपोर्ट-
खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से है जहाँ घसियार मंडी निराला नगर के रहने वाले विजय कुमार मिश्रा ने नगर क्षेत्र के बस स्टेशन के पास स्थित प्रतिष्ठित राज होटल के खिलाफ सूबे के मुखिया योगी आदित्य नाथ को शिकायती पत्र लिखकर कार्यवाही करने की माँग की है.
आपको बताते चलें मुख्यमंत्री को लिखित शिकायती पत्र में विजय कुमार मिश्रा द्वारा राज होटल के खिलाफ कार्यवाही करने की माँग करते हुए लिखा गया है कि शहर सुल्तानपुर में बस स्टेशन के निकट राज होटल में बीती 15 जून को रात्रि में निकास/प्रवेश द्वार पर अचानक आगजनी होने से भगदड़ के कारण जनमानस का काफी नुकसान हुआ,हाँलाकि किसी व्यक्ति को जान माल की छति नहीं हुई,राज होटल में निकास प्रवेश हेतु केवल एक ही दरवाजा जो कि लगभग 15 फिट होने की दशा में किसी अप्रिय घटना हो जाने के समय आने जाने में किसी सूरत में पर्याप्त नहीं है जिसका पारिदृश्य बीती रात राज होटल में देखा गया.
प्रशासन द्वारा राज होटल को भेजी जा चुकी है नोटिस-
शिकायत कर्ता ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र में यह भी लिखा है कि राज होटल को सराय अधिनियम 1867 के अंतर्गत रजिस्टर्ड न होने तथा प्रशासन द्वारा नोटिस भेजने के बावजूद संचालक होटल द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन आज तक नहीं किया गया है,जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी सुल्तानपुर को बीती 9 जून 23 को व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा चुका है,बावजूद अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है,राज होटल बिना पर्याप्त व्यवस्था के संचालित होने की दशा में नहीं है,ऐसी दशा में प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही अगर न की गई तो भविष्य में किसी बड़ी अप्रिय घटना को आमंत्रण देना होगा,जिसकी समस्त जवाब देही शासन प्रशासन की होगी।