UK : मां ने बेटा खोया सड़क दुर्घटना में, फिर खुद सबूत जुटा कर दिए पुलिस को, अब फिर जांच के आदेश दिए एसएसपी ने

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देहरादून : एक मां को न्याय मिलेगा क्या ? मामला देहरादून का है.  पुलिस के मुताबिक़,  दिनांक:  19-02-24 को वादिनी  ललिता चौधरी पत्नी अशोक चौधरी निवासी 20 कर्जन रोड डालनवाला द्वारा थाना प्रेमनगर पर  15/16-02-24 की देर रात्रि उनके पुत्र क्षितिज चौधरी व उसके दोस्त के प्रेमनगर स्थित सुविधा स्टोर से देहरादून की ओर पैदल आने के दौरान डम्पर चालक द्वारा तेजी एंव लापरवाही से वाहन को चलाते हुए उनके पुत्र को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल करने तथा दौराने उपचार दिनांक 17-02-24 को उनके पुत्र की मृत्यू होने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र थाना प्रेमनगर पर दिया गया, जिस पर तत्काल थाना प्रेमनगर पर मु0अ0सं0रू 28/24 धारा:  279/304-ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा रूट के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का अवलोकन किया गया पर, देर रात्रि में सडक पर अंधेरा होने के कारण उक्त अज्ञात वाहन का नम्बर किसी भी सीसीटीवी फुटेज में दर्शित नहीं हो पाया तथा आर0टी0ओ0 कार्यालय से भी वाहन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए घटना की रात्रि उक्त रूट पर निकले सभी डम्परों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गई। अभियोग में 05 अलग-अलग विवेचकों द्वारा अभियोग से सम्बन्धित साक्ष्यों को एकत्रित किया गया परन्तु अज्ञात वाहन के सम्बन्ध में कोई लाभप्रद जानकारी न मिल पाने के कारण दिनाँक- 19/08/2025 को गहन जांच  जारी रखते हुए अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई।
उक्त घटना के सम्बन्ध में वादिनी  ललिता चौधरी द्वारा एसएसपी देहरादून से मिलकर प्रार्थना पत्र प्रेेेेषित करते हुए घटना से जुडे कुछ नये साक्ष्य उनके पास होना बताया, बताए गए साक्ष्य का विवेचना में पूर्व से ही संकलन किया गया है, मृतक की माता जी द्वारा दिए गए साक्ष्यों की पुनः जांच हेतु उक्त विवेचना की पुनः विवेचना किए जाने के निर्देश एसएसपी दून द्वारा दिए गए। अभियोग मे अंतिम रिपोर्ट  न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत उक्त अभियोग में अग्रिम विवेचना हेतु  न्यायालय से अनुमति प्राप्त की जा रही है।  न्यायालय से अनुमति मिलने के उपरान्त वादिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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