भूमि खरीद संबंधी अनुमति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ  ZALR Act  के Sec 166/167  तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश

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  • मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भू कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की
  • 11 जनपदों से भूमि सम्बंधित रिपोर्ट प्राप्त, हरिद्वार तथा नैनीताल 24 घंटे के भीतर मंगलवार तक प्रस्तुत करेंगे रिपोर्ट
  • भूमि खरीद संबंधी अनुमति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ  ZALR Act  के Sec 166/167 तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश

देहरादून : भू-कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव   राधा रतूड़ी ने भू-कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त अथवा भूमि खरीद सम्बंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर  ZALR Act के  Sec 166/167   के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए हैं।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि विशेष प्रयोजन हेतु भू अनुमति प्राप्त होने पर भी उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर अथवा किसी भी प्रकार से भू-कानून के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।राज्य के 11 जनपदों से भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने हरिद्वार तथा नैनीताल जनपद से भी मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। जिलाधिकारी हरिद्वार तथा नैनीताल भी 24 घंटे के भीतर मंगलवार तक उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।बैठक मे प्रमुख सचिव  आर के सुधांशु,  चंद्रेश यादव सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे।

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