हरिद्वार के स्टोन क्रेशरों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज की

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दिल्ली/हरिद्वार: हरिद्वार के स्टोन क्रेशरों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है।गत माह 30 जुलाई को  हाईकोर्ट ने मातृसदन की याचिका पर हरिद्वार जिले के स्टोन क्रेशरों के संचालन पर रोक लगा दी थी । आदेश के खिलाफ  स्टोन क्रेशर मालिकों ने नामी वकील अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका  दाखिल की थी।लेकिन न्यायालय ने स्टोन क्रेशर स्वामियों की दलीलों को सही नहीं माना और एस एल पी खारिज कर दी।मातृसदन द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा गया है कि पर्यावरण और जीवनहित में  उठाए गए उनके बिंदु न्यायोचित और जनहितकारी साबित हुए हैं।मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई जी तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने सभी तथ्यों एवं तर्कों को सुनने के पश्चात् स्टोन क्रेशरों की याचिका को कोई महत्व न देते हुए, उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। मातृसदन द्वारा उठाए गए बिंदु ही न्यायोचित और जनहितकारी साबित हुए।

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