बेदाग साबित हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री (संगठन) संजय कुमार गुप्ता, हाईकोर्ट को कहा धन्यवाद

ख़बर शेयर करें -
नैनीताल :  नैनीताल हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के उत्त्तराखण्ड प्रदेश महामंत्री (संगठन) रहे संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध दुराचार व यौन शोषण के मामले में सम्मन जारी करने के साथ ही मुकदमे से संबंधित मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट देहरादून की पूरी कार्रवाई रद्द कर दी है।
इसके बाद संजय कुमार गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा मेरे विरोधियों को करारा जवाब मिला है कोर्ट की वजह से । मेरे विरुद्ध हुई थी राजनीतिक साजिश। कोर्ट का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
पुलिस ने इस मामले में संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में धारा 354 A3 और 354 ए 4 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। निचली कोर्ट से जारी सम्मन को संजय कुमार गुप्ता ने याचिका दायर कर नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने याचिका  और शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन के विवरण और डाटा से संबंधित फोरेंसिक रिपोर्ट सहित सबूत की जांच करने के बाद कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं। याचिकाकर्ता संजय कुमार गुप्ता के अधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 161, 164 के तहत दर्ज कराए बयान में दुराचार का उल्लेख नहीं किया है।जबकि आरोप लगाया गया था कि संजय ने 10 मार्च 2018 को अपने आवास पर दुराचार किया। इस मामले की पुलिस जांच में पता चला कि संजय 10 मार्च को देहरादून में मौजूद ही नहीं थे। इसलिए जांच अधिकारी ने केवल धारा 354 ए 3 और 4 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि मोबाइल फोन ऑफिशियल चंडीगढ़ लैब में भेजे गए थे। लेकिन हैंडसेट या व्हाट्सएप संदेशों से भी ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है।जो साबित करता हो। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और संजय के बीच कॉल डिटेल का रिकॉर्ड उनके बीच सहमति से संबंध होने की संभावना का संकेत देता है। हालांकि केवल बातचीत की मौजूदगी से ही दोष का पता नहीं चलता है और या यौन उत्पीड़न के आरोपी को वैध नहीं माना जा सकता है । कोर्ट ने FIR और बयानों में शिकायतकर्ता के आरोपों में विसंगतियां पाई है। कोर्ट ने इस आधार पर संजय कुमार का सीजेएम देहरादून के समक्ष लंबित मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भेजा गया सम्मन निरस्त कर दिया। आपको बता दें,  2019 में  भारतीय जनता पार्टी नेता संजय कुमार गुप्ता को दुराचार और यौन शोषण के आरोप लगने के बाद संगठन महामंत्री पद से हटा दिया गया था।
कोर्ट के फैसले के बाद संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से खुश हैं और धन्यवाद करते हैं। अब मैं संघ वह भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारियों  से मिलूंगा और उनके निर्देशन पर ही आगे की दिशा तय होगी। उन्होंने कहा मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था।सामाजिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की गई मुझे। राजनीतिक जीवन समाप्त करने का प्रयास किया गया मेरा। इतने वर्षों तक मुझे मानसिक व सामाजिक पीड़ा झेलनी पड़ी। यह मेरे लिए बहुत कष्टदायक था।अब कोर्ट की वजह से उनको भी करारा जवाब मिला है।

Related Articles

हिन्दी English