किशोर  से कुकर्म में साधु गिरफ्तार, अध्यापक फरार…मामला थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र  का 

साधु और अध्यापक पर है आरोप किशोर के साथ कुकर्म करने का एक गिरफ्तार दूसरा फरार

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  • आरोपी साधू रजनीश गिरी मुरादाबाद का रहने वाला है हुआ गिरफ्तार 
  • मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद बाबा को गिरफ्तार कर लिया है, अध्यापक की तलाश जारी 
  • अध्यापक बृजपाल ने भी उसके साथ कुकर्म किया है अभी वह फरार है :  डा गीता खन्ना 
पौड़ी/ऋषिकेश : एक किशोर के साथ अध्यापक और ताथाकथित  साधू द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया है. मामला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का है. जनपद पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के नीलकंठ क्षेत्र से एक किशोर  के साथ कुकर्म के आरोप में  एक आश्रम से साधु को लक्ष्मणझूला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बालक घटना के बाद काफी डरा हुआ था.
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकास खण्ड अन्तर्गत नीलकंठ क्षेत्र स्थित एक आश्रम में रह रहा साधु  रजनीश गिरी (45) पुत्र कपिल मुनि, निवासी मकान  संख्या १८३, राम की पाठशाला , कनखल, हरिद्वार हाल पता विश्नाथ गिरी आश्रम, नीलकंठ, थाना लक्ष्मण झूला पौड़ी है.  यह बताया जा रहा है मुरादाबाद का  स्थाई निवासी है. इस पर आरोप है उसने  एक नाबालिग बालक को उसके माता पिता को विश्वास में लेकर अपने साथ नीलकंठ ले आया। कुछ समय बाद साधु उक्त नाबालिग के साथ कुकर्म करने लगा। साधु के अत्याचार से अजीज आकर  कुछ दिन पहले बालक आश्रम से भाग कर ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में पहुँच गया। वहाँ से सूत्र के माध्यम से  किसी तरह  बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना को बालक के सम्बन्ध में सूचना मिली. बाल आयोग की अध्यक्ष द्वारा तत्काल मामले का संज्ञान लेकर अपनी टीम भेज कर बालक का मेडिकल करवाया गया. अग्रिम कार्यवाही को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह को कहा गया. मामला पुलिस के पास आते ही लक्ष्मणझूला पुलिस ने हाल नीलकंठ निवासी  साधू  रजनीश गिरी के के विरुद्ध कुकर्म व पोक्सो एक्ट में अभियोग दर्ज कर साधु रजनीश गिरी को बागखाला से  गिरफ्तार कर लिया है। डॉ गीता खन्ना ने बताया है कि बालक के साथ अध्यापक बृजपाल ने भी  कुकर्म/दुष्कर्म   किया है।मामले में प्रभारी निरीक्षक  थाना लक्ष्मणझूला रवि सैनी ने बताया कि साधु को गिरफ्तार कर लिया गया है. बालक का 164 के बयान दर्ज करा लिया गए हैं. दूसरा  आरोपी अध्यापक ब्रजपाल   की भी तलाश की जा रही है। जल्द ही उसकी भी गिरफ़्तारी कर ली जाएगी।मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुक़दमा संख्या 55/२०२४  धारा 5/6  पोक्सो एक्ट २०१२ के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिया है.

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