ऋषिकेश : तीन महीने की जेल हुई दोषी को चेक बाउंस मामले में, 2 लाख 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया

- मामला ऋषिकेश स्थित न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.) अभिषेक कुमार मिश्र की अदालत का है
ऋषिकेश :कोर्ट द्वारा चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.) अभिषेक कुमार मिश्र की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 2 लाख 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. इसमें से भी दोषी को 2 हजार की राशि जुर्माने के तौर पर राजकोष में जमा करने का फैसला सुनाया है. मामला अद्वेतानंद मार्ग निवासी अमर शर्मा का है. शर्मा ने 14 मार्च 2018 को न्यायालय में वाद दायर किया था. जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. 2 लाख 8 हजार की राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में देय होगी. हरिद्वार रोड निवासी दोषी अमर शर्मा के खिलाफ फैसला सुनाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.) अभिषेक कुमार मिश्र की अदालत ने दोषी कृष्णपाल शर्मा को तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया.