ऋषिकेश : फर्जी जमानती पकड़ा गया, कोर्ट ने दो महीने की सजा और 500 रुपये अर्थ दंड का जुर्माना लगाया
ऋषिकेश : ए.सी.जे.एम द्वारा, फर्जी/झूठी जमानत देने पर एक अभियुक्त को दो माह व ₹500 अर्थदंड का जुर्माना. बुधवार को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश के द्वारा एक मुकदमे में जमानत की सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति को जमानत लेने के संबंध में पूछताछ की गई तो जानकारी प्राप्त हुई की उसके द्वारा पूर्व में भी कई मुकदमों में कई अभियुक्तों की जमानत ली गई है। जिसमें उसके द्वारा झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि उसके द्वारा पूर्व में कोई जमानत नहीं ली गई।अभियुक्त जमानत के पश्चात गायब हो जाता है। जिस पर बुधवार को न्यायालय द्वारा उसके समस्त पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उसके द्वारा पूर्व में कई मुकदमों में फर्जी शपथ पत्र दाखिल कर जमानत ली गई है। जिस पर न्यायालय के नियमों का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए न्यायालय द्वारा उसे दो माह का साधारण कारावास वह ₹500 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
फर्जी जमानती का नाम पता-
नाहर सिंह पुत्र जय सिंह निवासी पूरनपुर सालहापुर जनपद हरिद्वार
नोट- माननीय न्यायालय द्वारा भविष्य में जमानतों के द्वारा दिए गए शपथ पत्र की जांच कर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।तथा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर कठोर दंड से दंडित भी किया जाएगा।