अखाद्य रंग मिलाकर असुरक्षित सौंफ बनाने वाले व्यापारी की फैक्ट्री को किया गया ध्वस्त

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इदौर : (आर.सोनी) अखाद्य रंग मिलाकर असुरक्षित सौंफ बनाने वाले व्यापारी की फैक्ट्री को जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में राऊ एसडीएम, तहसीलदार एवं पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अखाद्य रंग मिलाकर सौंफ बनाने वाली नावदापंथ, धार रोड स्थित फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, प्रोपराइटर कमल बाफना के अवैध निर्माण सौंफ फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। उल्लेखनीय कि पिछले दिनों उक्त व्यापारी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।

गौरतलब है कि मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु गठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दल द्वारा विगत 27 अक्टूबर 2023 को फर्म- अरिहंत ट्रेडर्स, नावदापंथ धार रोड का निरीक्षण किया गया था. इसके प्रोपराईटर कमल जैन उर्फ कमल बाफना पिता बाबूलाल बाफना, निवासी-विध्यांचल एयरपोर्ट रोड द्वारा मौके पर अवमानक सौंफ को अभिरंजित कर अच्छी सौंफ दिखने योग्य बनाने एवं प्रसंस्करण उपरांत असुरक्षित सौंफ का विक्रय, संग्रहण, वितरण मानव उपभोग हेतु किया जाना पाया गया. कार्यवाही दिनांक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कलर, सौंफ, के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जांच हेतु लिये गये. जांच के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल को भेजे गये. मौके पर शेष खाद्य पदार्थ कलर 73 किग्रा, सौंफ 188 किग्रा, सौंफ 383 किग्रा., सौंफ 2998 किग्रा. रूपये जब्त की गई थी। खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल के जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त नमूने क्रमशः अपद्रव्य, अवमानक एवं असुरक्षित अमानक एवं असुरक्षित अवमानक स्तर के पाये गये. लिये गये चार नमूनो में से 2 नमूने असुरक्षित एवं अवमानक, नमूना अपद्रव्य तथा 1 अवमानक घोषित हुआ था।

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कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा खाद्य पदार्थों के सम्बंध में आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश समय सीमा बैठक में दिये जाने पर तथा साथ ही मध्यप्रदेश शासन परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के दिए गए निर्देशानुसार प्रोपराईटर कमल जैन उर्फ कमल बाफना पिता बाबूलाल बाफना, फर्म- अरिहंत ट्रेडर्स, नावदापंथ धार रोड, इन्दौर द्वारा मिलावटी सौंफ का मानव उपभोग हेतु निर्माण, संग्रहण किये जाने के कारण थाना चंदन नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 272,273 एवं 336 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करायी गई थी।

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