अपराध से अर्जित गैंगेस्टर की 3 करोड़ 73 लाख की संपत्ति कुर्क

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खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से है जहाँ सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन ने गैंगेस्टर की 3 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस के अनुसार अपराधी द्वारा संपत्ति अवैध रूप से धन अर्जन करके बनाई गई थी।

आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार एसपी डॉ विपिन कुमार मिश्र द्वारा जिले में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस ने गैंगेस्टर की 3 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस के अनुसार अपराधी द्वारा संपत्ति अवैध रूप से धन अर्जन करके बनाई गई थी।

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दरअसल कोतवाली देहात थाने में मुअसं 161/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग लीडर जैसराज यादव पुत्र स्व. तुलसीराम यादव निवासी सराय अचल गोलवारा थाना कोतवाली देहात ने अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित कर रखा था। जिलाधिकारी सुलतानपुर रवीश गुप्ता ने लम्भुआ उपजिलाधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव व तहसीलदार लम्भुआ को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर आज जैसराज द्वारा अपराध जगत से अवैध रूप से अर्जित सरायअचल अन्तर्गत स्थित खेत/मकान जिनकी कीमत लगभग 03 करोड़ 73 लाख रुपये की सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।

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बता दें कि आरोपी पर करीब 7 मुकदमे दर्ज हैं।सी ओ लंभुआ ने बताया कि जसराज यादव पुत्र तुलसीराम की तीन करोड़ 73 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई गैंगस्टर कार्रवाई के तहत इसका अनुपालन कराने के लिए हम लोग यहां आए हैं। एसडीएम लंभुआ इसके प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। यह संपत्ति उन्हीं के अधीन रहेगी।

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