बहुचर्चित अंकिता भंडारी के तीनों कातिलों को उम्र कैद की सजा हुई

अदालत से न्याय तो मिला लेकिन VIP का नाम सामने नहीं आ पाया

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कोटद्वार : राज्य के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में फैसला कोर्ट आ गया है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी का फैसला उया शुक्रवार को।तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।तीनों दोषियों पर अर्थ दंड भी लगाया गया है। 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक समेत 3 ने की थी हत्या अंकता भंडारी की। ऋषिकेश के पास चीला इलाके में तल्ला भोगपुर में  वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी ।24 सितंबर 2022 को चीला शक्ति नहर बैराज में मिला था शव अंकिता का। तीनों आरोपी हुए थे गिरफ्तार।

अदालत में पुलकित को धारा 302 हत्या, 201 साक्षी छिपाने 354 ए यौन उत्पीड़न व 5 (1) घ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया है। जबकि भास्कर व अंकित गुप्ता को 302, 201 व 5 (1) घ में सजा सुनाई गई है। धारा 302 कठोर आजीवन कारावास ₹50000 जुर्माना और धारा 201 5 वर्ष कठोर कारावास और ₹10000 जुर्माना धारा 354 ए 2 वर्ष कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना और धारा 5 (1) घ 5 वर्ष कठोर कारावास ₹2000 जुर्माना कोर्ट ने सजा सुनाई है उपरोके धाराओं के आधार पर।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोर्ट के फैसले के बाद खुशी जाहिर की है और कहा है पहाड़ की बेटी के साथ हुए अमानवीय कृत्य पर न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था में आमजन के विश्वास को और मजबूत करता है। हमने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था की बेटी को न्याय दिलाएंगे। इसके लिए कोई कोताही  न बरती जाए ना जांच में न न्याय में और अन्य कार्रवाई में। हमारी जिम्मेदारी थी कि समाज को यह संदेश जाए कि अपराधी चाहे जो भी हो वह कानून से ऊपर नहीं है।

आपको बता दे लगभग ढाई वर्ष पहले हुए प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीजेपी के पूर्व नेता एवं दायित्व धारी रहे हरिद्वार निवासी विनोद आर्य के बेटे  व वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसोर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पुलकित आर्य पर 72 हजार और अंकित पर सौरभ 62- 62 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

आपको बता दें अंकिता भंडारी डोभ  श्रीकोट (श्रीनगर के पास) निवासी 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। 6 दिन बाद 24 सितंबर को घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज में उसका शव मिला था। अंकिता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 22 सितंबर को पुलकित सौरभ व अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था । तीनों पर अंकिता की हत्या, अपराध के साक्ष गायब करने वह अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे थे। घटना से प्रदेशवासियों में लंबे समय तक उबाल रहा था ।इस बीच वनंतरा रिसॉर्ट में बुलडोजर चलाने और आग लगाने की घटनाएं भी हुई थी। पौड़ी, श्रीनगर, ऋषिकेश देहरादून समेत कई जगहों पर धरना प्रदर्शन लोगों के द्वारा लंबे समय तक किया गया था । आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर। अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करती थी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक नवनीश नेगी, अभियोजन अधिकारी राजीव डोभाल और अधिवक्ता अमृतांशु बर्थवाल ने बताया कि 28 मार्च 2023 को मामले में सीजन ट्रायल शुरू हुआ था इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह प्रस्तुत किए जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह ही प्रस्तुत हुए ।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 26 महीने तक 88 सुनवाई के बाद शुक्रवार को मामले में फैसला सुना दिया। फैसला आने के बाद अंकित भंडारी के माता-पिता ने कहा हम हत्यारों को फांसी पर देखना चाहते थे और मां सोनी देवी तो वहां अदालत के गेट की सीढ़ी पर बैठकर रोने लगी। बोली हमारी बेटी बहुत होनहार थी ।लेकिन दरिंदों ने उसे मार डाला। मैं अपने जीते जी उसके हत्यारे को फांसी पर लटकते देखना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ शुक्रवार दोपहर 2:00 जब अदालत ने दोषी को सजा सुनाई तो अंकिता के माता-पिता सोनी देवी वह वीरेंद्र सिंह भंडारी के साथ देहरादून से पहुंचे अधिवक्ता पंकज क्षेत्री भी मौजूद थे। अदालत से बाहर आते ही जब सोनी देवी अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई तो आसपास मौजूद अधिवक्ताओं ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा अभी आपको आगे भी लड़ाई लड़नी है। इसके बाद अधिवक्ता दोनों को बार रूम में ले गए। जहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया दोनों बार-बार यही दोहरा रहे थे कि दरिंदों ने हमारी होनहार बेटी को छीन लिया ।18 सितंबर को बेटी घर आना चाहती थी। लेकिन दरिंदों ने लौटने नहीं दिया। बेटी बहुत होनहार थी। हमन आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे।

मामले में सजा हुई पर नहीं खुला VIP का राज। आपको बता दें 17 सितंबर को अंकिता ने जम्मू निवासी अपने दोस्त पुष्पदीप को चैट पर बताई थी VIP को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात। घटना के बाद रातों-रात चला बुलडोजर तो शर्क मिटाने के लगे थे आप। घटना से आक्रोशित देवभूमि की शांत वीडियो में फूट पड़ा था आक्रोश शुरुआत में सशक्त पर भी नहीं हुई थी लेकिन बाद में हाई कोर्ट से भी नहीं मिली थी पुलकित वह सौरभ को जमानत वहीं पीड़ित परिवार के अधिवक्ता नवनीश नेगी ने कहा ट्रायल कोर्ट ने सही निर्णय दिया है यह मामला परिस्थिति जन्य साक्ष पर आधारित है सामान्यतः हत्या के केस में फांसी आजीवन कारावास का कहीं प्रावधान है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अदालत है फांसी की सजा सुनाती हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए निरंतर सक्रिय रहे उनके निर्देश पर प्रकरण में निष्पक्ष जांच त्वरित प्रक्रिया मजबूत साक्ष्य वह पैरवी को उठाए गए कदमों ने अहम भूमिका निभाई।

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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि न्यायालय से तो न्याय मिल गया लेकिन राज्य के लोग ईश्वरीय न्याय की अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है कि वह वीआईपी कौन था VIP अगर पाताल में भी छुपा हो उसे बाहर निकाल न्याय के दरवाजे यानी कोर्ट के समक्ष से खड़ा किया जाएगा वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं लेकिन सरकार के अभियोजन पक्ष ने वीआईपी को बचाने में सफलता पाली जनता विप का नाम जानना चाहती है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज ने कहा यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है उन्होंने कहा कि आप भी कई गंभीर सवाल बच्चे हैं जिनका उत्तर धामी सरकार को देना होगा।

आपको बता दे 28 अगस्त 2022 को अंकिता ने यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट मे बतौर रिसेप्शनिस्ट कार्य शुरू किया था और 18 सितंबर 2022 को अंकिता यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई और 20 सितंबर को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य जो भाजपा नेता का बेटा है,  ने उदयपुर पल्ला पटवारी चौकी में अंकिता क गुमसुदगी की दर्ज कराई। इसके बाद अंकित के माता-पिता ने उदयपुर पल्ला पटवारी चौकी पहुंचकर रिजॉर्ट प्रबंधन पर उनकी पुत्री को गायब करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी और 22 सितंबर को पुलिस ने रिजॉर्ट मलिक पुलकित आर्य प्रबंधक सौरव भास्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया उनके खिलाफ हत्या सह से छुपानी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया 24 सितंबर को अंकित कश्यप घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला शक्ति नहर बैराज  से बरामद किया गया ।यह क्षेत्र ऋषिकेश के नजदीक पड़ता है लेकिन घटनास्थल पौड़ी जिले के अंदर आता है। 16 दिसंबर 2022 को एसआईटी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। 28 मार्च 2023 से मामले में सीजन ट्रायल शुरू हुआ। सीजन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह प्रस्तुत किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह प्रस्तुत हुए और 26 माह में 88 सुनवाई के बाद 30 मई 2025 को अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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