वाराणसी : ज्ञानवापी मामला…कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया पूजा का अधिकार

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  • वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- ऐतिहासिक है फैसला यह 

वाराणसी : ज्ञानवापी केस मामले में वाराणसी कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. कोर्ट के फैसले के बाद,  हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार मिला है. फैसले के बाद हिंदू अब व्यास तहखाने में पूजा कर पाएंगे. कोर्ट ने प्रशासन को सात दिन में व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं. व्यास तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है. वर्तमान में इसे सीलबंद किया गया है. पहले यहां हिंदू पूजा करते थे. उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी है. देर रात तक आलाधिकारी भी पहुँच गए हैं.

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सम्बंधित मामले में, हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तेखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई है. जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी. अब सभी को पूजा करने का अधिकार होगा. विष्णु शंकर जैन ने कहा, “जिला प्रशासन वहां जल्द से जल्द पूजा की व्यवस्था करेगी. सात दिन के अंदर जिला प्रशासन को व्यवस्था करनी है. जैसे ही जिला प्रशासन से व्यवस्था होगी वहां तुरंत पूजा शुरू हो जाएगी. पूजा कैसे हो यह काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा तय किया जाएगा. मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने के लिए 1 फरवरी 1983 को आदेश दिया था. मैं आज के इस आदेश को उसी की तुलना में देखता हूं. ये केस का टर्निंग प्वाइंट है. बहुत ऐतिहासिक फैसला है. एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदुओं की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसे अपनी कलम से सुधारा है.

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