दिल्ली: नोटबंदी कानूनी रूप से सही है: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली। नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी कानूनी रूप से सही है।सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. यह संवैधानिक रूप से सही है। नोटबंदी को खत्म नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का कहना है कि नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। पांच जज थे। विपक्षी पार्टियां नोटबंदी का विरोध करती आयी हैं.
एक न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताई है बाकी चार जजों ने सहमति जताई है।उन्होंने कहा कि संसद को नोटबंदी के मामले में कानून पर चर्चा करनी चाहिए थी, यह प्रक्रिया गजट अधिसूचना के जरिए नहीं होनी चाहिए थी। जज ने स्पष्ट कहा कि देश के लिए इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता है.