रांची : चारा घोटाला मामला-लालू यादव को पांच साल की कैद, 60 लाख का जुर्माना लगाया
रांची : राजद सुप्रीमो लालू यादव को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है और 60 लाख का जुर्माना लगाया है. चारा घोटाले मामले में आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है।रांची की सीबीआई अदालत ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
यह लालू प्रसाद से जुड़ा पांचवां और अंतिम मामला है। सजा सुनाए जाने से पहले लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने उनके तरफ से पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक, लालू यादव के वकील ने कहा कि लालू की उम्र 75 साल हो गई है और उन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं इसलिए उन्हें कम से कम सजा सुनाई जाए। वहीं, सीबीआई के अधिकारी ने कोर्ट से ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग की। बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस समय रांची रिम्स में इलाजरत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई जज एस के शशि ने चारा घोटाले के दोषियों को ऑनलाइन कोर्ट सेशन में सजा सुनाई गई। सुनवाई से पहले होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्हें लैपटॉप उपलब्ध कराया गया था। जाहिर है कि देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े (डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपये के गबन) केस में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को दोषी करार दिया था। लालू प्रसाद इससे पहले चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा काट चुके हैं।