रायवाला : 3 बच्चे पैदा हुए तो प्रतीत नगर ग्राम प्रधान निलंबित

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  • ग्राम प्रधान फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण में जाने की बात कह रहे हैं 

रायवाला : तीन संतान मामले में डीएम देहरादून ने ग्राम प्रधान प्रतीत नगर को पद से निलंबित कर दिया है. प्रतीत नगर निवासी बबिता कमल कुमार ने इस मामले में 11 २०२३ को राज्य निर्वाचन आयोग, सचिव पंचायती राज एवं जिलाधिअकारी को शिकायत देते हुए कहा की ग्राम प्रधान प्रतीत नगर  अनिल कुमार पिवाल की तीन संतान हैं. फैसले के खिलाफ ग्राम प्रधान अब हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं.

शासन ने उसके बाद जाँच  की थी और जाँच रिपोर्ट में प्रथम द्रष्टया ग्राम र्पधन को दोषी पाया गया है. जाँच के दौरान जो ग्राम प्रधान में जवाब दिया था वह संतोष जनक नहीं था. बतया गया २०१९ में हुए पंचायत चुनाव में जूठा शपथ पत्र निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था. आरोप है की चुनाव के दौरान अनिल कुमार की दो संतान था, लेकिन उनकी और से प्रस्तुत किये गए शपथ पत्र में एक का जिक्र किया था. फिर सुके बाद प्रधान निर्वाचन होने के बाद 10 मार्च २०२२ को अनिल कुमार की तीसरी संतान पड़ा हुई. उत्तराखंड पंचायत राज नियम के अनुसार तीन संतान होने पर कोई भी ब्यक्ति ग्राम प्रधान पद पर आसीन नहीं रह सकता है.. शिकायत मिलने के बाद पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी. टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू की.जाँच में प्रथम द्रष्टया दोषी साबित हुए हैं ग्राम प्रधान. अब फाइनल जांच की जाएगी जैसा की झरना कमठान, मुख्य विकास  अधिकारी  देहरादून का कहना है.  उनका कहना था जांच पूरी हो गयी है. जांच रिपोर्ट जो मिली है उस आधार पर ग्राम प्रधान को दोषी पाया गया है. जवाब उनका संतोष जनक नहीं पाया गया है. डीएम को भेजी गयी जांच रिपोर्ट. उसके बाद बीती 1 जुलाई को ग्राम प्रधान को पद से निलंबित कर दिया है. अब जांच कमिटी गठित कर फाइनल जनच की जाएगी.

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