रायवाला : किरण नेगी के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर कैंडल मार्च
रायवाला : उत्तराखण्ड़ की बेटी की दिल्ली में अपहरण कर गैंग रेप कर हत्या के मामले सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है. दिल्ली में सन् 9 फ़रवरी 2012 में दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गयी थी किरन नेगी की.
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रविवार को देर शाम हत्यारों को फाँसी की मांग करते हुए ऋषिकेश क्षेत्र के रायवाला व छिद्दरवाला में नागरिकों ने कैडल मार्च निकाला और किरण नेगी के हत्यारों को फाँसी देने की माँग की. दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या कर दी गयी किरण नेगी को इंसाफ दिलाने को कैडल मार्च निकाला. रायवाला में शाम के समय क्षेत्र की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों से जुडी महिलाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रतीतनगर स्थित शिव चौक से सेना के विजय द्वार तक कैडल मार्च निकाला. ‘किरण नेगी के हत्यारों को फाँसी दो’ ‘किरण नेगी को न्याय दो’ के नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैडल मार्च में शामिल हुए. इसी तरह सर्च माई चाइल्ड फाउंडेशन के नेतृत्व व विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी छिद्दरवाला मैन चौक से लेकर साहबनगर पुलिया तक कैण्डल मार्च निकाला गया.
कैडल मार्च निकालने वालों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवेन्द्र सिंह नेगी, अनीता राणा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बबीता रावत, ग्राम प्रधान छिद्दरवाला कमलदीप कौर, ग्राम प्रधान जोगीवालामाफ़ी सोबन कैन्तुरा, प्रतीतनगर की उपप्रधान अंजना अनिल चौहान, महिला मंगल दल की अध्यक्ष माया डबराल, दीपा चमोली, अल्का क्षेत्री, कुसुम कण्डवाल भट्ट , गोकुल रमोला, मोहन सिंह असवाल, राकेश गौड अम्बर गुरूँग आदि शामिल थे.
ये था मामला –
9 फ़रवरी 2012 को किरण अपनी तीन सहेलियों के साथ गुरुग्राम (हरियाणा के गुड़गांव) से ड्यूटी से घर आ रही थी. समय लगभग शाम के 8:30 बजे की घटना थी. उसी दौरान जैसे ही वह दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के छावला थाना क्षेत्र में पहुंची वहां पर आरोपिययों ने छेड़खानी शुरू कर दी. बाकी तीन लड़कियां मौके से भाग गयी जैसे-तैसे, लेकिन किरण का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसके कानों में तेज़ाब डाल कर हरियाणा क्षेत्र में खेत में फेंक कर भाग गए. उसके बाद दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई थी. उसके बाद हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा और अब सुप्रीम कोर्ट भी सजा सुनाने जा रहा है. ऐसे में लोगों मानना है सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में फांसी की सजा बरकरार रखेगा और किरण नेगी को न्याय देगा.