फैक्ट्री में नौकरी लगाने और पैसों की जबरन मांग करने वाले दूसरे अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने धर दबोचा



- मुख्य अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल
- गुण्डागर्दी करने वालों पर पौड़ी पुलिस द्वारा लगातार कसा जा रहा शिकंजा
कोटद्वार: दिनांक 04.08.2025 को, एल्डेको कंपनी सिग्गड़ी, कोटद्वार के प्लांट हेड द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि संदीप खत्री नाम के व्यक्ति द्वारा अपने को भैरव सेना संगठन का पदाधिकारी बताते हुए फोन पर 02 व्यक्तियों को फैक्ट्री में नौकरी देने का दबाव बनाकर वादी, ठेकेदार व फैक्ट्री कर्मचारियों को धमकाया तथा गाली-गलौच कर झूठे लूट व बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, तथा फैक्ट्री में अपने लोगों को न रखने पर पैसों की मांग की। साथ ही सोशल मीडिया पर फैक्ट्री की छवि खराब करने की धमकी भी दी गयी जिस संबंध में कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0-195/2025, धारा 308(6), 351(3), 352, 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा उक्त अभियोग का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया गया।
निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार श्री चन्द्रमोहन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कोटद्वार श्रीमती निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार श्री रमेश तनवर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कुशल सुरागरसी व पतारसी करते हुए उक्त प्रकरण में मुख्य अभियुक्त संदीप खत्री को पुलिस टीम द्वारा जनपद देहरादून से गिरफ्तार किया था इस सम्बन्ध में अभियुक्त अरविन्द नेगी, निवासी- ग्राम लैन्सडाउन का नाम भी प्रकाश में आया जिसमें पुलिस टीम द्वारा आवश्यक जांच एवं साक्ष्य सकलन कर पुष्टि होने के पश्चात आज दिनांक 23.08.2025 को धोखाधड़ी एवं धमकी देने वाले दूसरे अभियुक्त अरविन्द नेगी को उमराउपुर कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0-195/2025, धारा- 308(6), 351(3), 352, 61(2) बीएनएस
नाम पता अभियुक्त-
अरविन्द नेगी (उम्र- 40 वर्ष) पुत्र साधो सिहं नेगी, निवासी- ग्राम लैन्सडाउन पौड़ी गढ़वाल, हाल निवासी- उमरावपुर, कण्वघाटी कोटद्वार