नाबालिग के कथित अपहरण और बाल विवाह प्रकरण में पौड़ी पुलिस ने 4 आरोपी किये गिरफ्तार

- प्रेम प्रसंग से शुरू हुई कहानी निकली आपराधिक षड्यंत्र की साजिश, झूठे मुकदमे की आड़ में 18 लाख रुपये की थी अवैध मांग।
कोटद्वार : दिनांक 04.07.2025 को स्थानीय निवासी कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार मे शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया कि उसकी नाबालिक पुत्री को आकाश पाल व उसकी माता नीतू बहला फुसला कर भगा ले गये व उससे जबरन बाल विवाह कर लिया गया। इस सम्बन्ध में कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0–173/25, धारा- 137(2) बीएनएस व 9,11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।घटना का नाबालिग को भगाकर बाल विवाह के प्रकरण का होने के कारण मामले की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा नाबालिग बालिका को बरामद करने व अभियुक्त की शीध्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर नाबालिग बालिका की तलाश शुरू करने के साथ ही विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई जिसमें यह पता चला कि नाबालिग का आकाश पाल से प्रेम संबंध था और वह दिनांक 08.04.2025 को स्वयं ही घर छोड़कर आकाश के पास चली गई थी इसके बाद आकाश की मां ने लड़की को अगले दिन कोटद्वार कोतवाली में लाया गया जहां नाबालिग बालिका द्वारा अपने साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती और दुष्कर्म होने से इनकार किया। जिसके पश्चात बालिका की काउंसलिंग के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन सुभाष और उसकी पत्नी पूनम द्वारा आपसी सहमति से नाबालिग का विवाह आकाश से करवा दिया गया और तीन महीने बाद सुभाष और पूनम ने आरोप लगाने शुरू कर दिये उनके द्वारा नीतू देवी और उसके परिवार को मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए 18 लाख रुपये की मांग की गई जब नीतू द्वारा अपनी गरीबी का हवाला देकर पैसे देने से मना किया, तो सुभाष ने अपनी पुरानी कहानी दोहराकर कोतवाली कोटद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
विवेचना के दौरान किये गये साक्ष्य संकलन व जानकारी करने से यह स्पष्ट हो गया कि पूरी घटना में सुभाष और उसकी पत्नी की भी मिलीभगत थी। जिसके पश्चात मु0अ0सं0-173/25, धारा 64(2) M, 61(2) BNS और धारा-5L/6 पॉक्सो एक्ट में कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.07.2025 को पुलिस टीम द्वारा आकाश पाल, उसकी मां नीतू देवी साथ ही नाबालिग के माता पिता ( सुभाष और उसकी पत्नी पूनम देवी) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को मा0न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया है।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0- 173/25, धारा- 64(2)m,61(2) बीएनएस, 5L/6 पोक्सो अधि0 व 9,11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनीयम।
नाम पता अभियुक्त गण
1. आकाश पाल (उम्र-19 वर्ष) पुत्र विशनपाल निवासी- ग्राम शेखूपुरा नवाबाद, थाना- रायपुर सादात, बिजनौर- उ0प्र0
2. नीतू (उम्र- 32 वर्ष) पत्नी विशनपाल निवासी- ग्राम शेखूपुरा नवाबाद, उर्फ अब्दलपुर थाना- रायपुर सादात बिजनौर उ0प्र0
3. सुभाष (उम्र- 44 वर्ष) पुत्र पातीराम निवासी- शिवपुर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल
4. पूनम देवी (उम्र – 36 वर्ष) पत्नी सुभाष निवासी- शिवपुर, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल
पुलिस टीम-
1. एसआई पंकज तिवारी।
2. एसआई दीपिका बिष्ट ।
3. मुख्य आरक्षी धर्मवीर।
4. महिला आरक्षी नेहा रावत।