पटना : नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका, 65% आरक्षण वाला कानून रद्द किया
पटना : नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. पटना हाई कोर्ट HC ने 65% आरक्षण वाला कानून रद्द कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए SC, ST, EBC और OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 65% आरक्षण देने के कानून को रद्द कर दिया है. चीफ जस्टिस के.वी.चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया.