नोएडा : सुपरटेक बिल्डर को झटका, 40 मंजिला दोनों इमारतें दो हफ्ते के अंदर गिराओ : सुप्रीम कोर्ट

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नॉएडा/दिल्ली : सुपरटेक बिल्डर को बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दो हफ्ते के अंदर 30 मंजिला इमारत को गिराओ. नॉएडा में बने सुपरटेक बिल्डर को बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. ये बिल्डिंग एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बनी है.

कोर्ट ने कहा है 72 घंटे यानी की तीन दिन के अंदर सम्बंधित पक्षों की बैठक बुलाये यह आदेश नॉएडा अथॉरिटी के सीईओ को दिया है . कोर्ट ने कहा इस बैठक में बिल्डिंग को गिराने का शेडूल तय करे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड को आदेश दिया था कि वह इन इमारतों में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को रकम वापस करें।

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अदालत ने कहा कि इन इमारतों को 28 फरवरी तक ध्वस्त कर दिया जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की अदालत ने कहा कि जिन लोगों के होम लोन बाकी हैं, उन्हें बिल्डर कंपनी क्लियर करे। यही नहीं लोन क्लियर होने के बाद खरीददारों को 10 अप्रैल तक एनओसी दे। कोर्ट ने कहा कि 38 ग्राहकों ने उसके पास अर्जी दाखिल की है और इमारतों को गिराए जाने पर रिफंड की मांग की है। इससे पहले अदालत ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें बीते साल अगस्त में उसकी ओर से इमारतों को गिराने के आदेश को बदलने की मांग की गई थी।

सुपरटेक की इन 40 मंजिला इमारतों के कई फ्लैट बिना जरूरी मंजूरी के ही बनाने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने इमारतों को गिराने का आदेश देते हुए कहा था कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 2009 की मंजूरी योजना अवैध थी। इसमें न्यूनतम दूरी मानदंड का उल्लंघन किया गया था। इस योजना को फ्लैट खरीददारों की सहमति के बिना मंजूरी नहीं दी जा सकती थी, जो दी गई। इस आदेश के बाद बिल्डर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा ग्राहक के साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी करना ठीक नहीं है. नॉएडा इलाके में फ़्लैट खरीदने वालों की काफी शिकायतें आती हैं. ऐसे में सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ इस ऐक्शन से कहीं न कहीं गलत काम करने वाले बिल्डरों की ऑंखें जरुरु खुलेंगी.

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