नरेन्द्र नगर : दो वकीलों की मजबूत पैरवी की वजह से चेक बाउंस के आरोपी को एक वर्ष की सजा, मिला न्याय वादी को
- अधिवक्ताओं में शिवम कक्कड़ और पूर्व सैनिक रहे जीतेन्द्र प्रसाद रतूड़ी ने की मजबूत पैरवी कर वादी को न्याय दिलवाया
- मामला नरेन्द्रनगर कोर्ट का है, वादी मुनि की रेती का रहने वाला था, उधार दिए रुपये नहीं लौटाए थे आरोपी ने
नरेन्द्र नगर : चेक बाउंस के एक मामले में एक साल की सजा हुई है एक आरोपी का. मामला नरेन्द्रनगर कोर्ट का है. न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर श्रेय गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर 2 लाकह 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.
प्रभावी पैरवी करने वाले दो अधिवक्ताओं में शिवम कक्कड़ और पूर्व सैनिक रहे जीतेन्द्र प्रसाद रतूड़ी हैं. अधिवक्ता ने शिवम कक्कड़ और जितेन्द्र प्रसाद रतूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया, मुनि की रेती निवासी सुरेन्द्र रतूड़ी ने 15 सितम्बर 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र नगर की अदालत में वाद दायर किया था. रतूड़ी ने अदालत को बताया था की बचन लाल निवासी बांद्राकोट चिनाखोली से उसकी पुरानी जान पहचान थी. बचन लाल ने अपने किसी कार्य के लिए उससे 1 लाख 80 हजार की धनराशि उधार लिए थे. जब रकम वापस मांगी तो लाल ने एक चेक दिया जो SBI उत्तरकाशी ब्रांच का था. जब चेक को बैंक खाते में लगाया तो बैंक ने अपर्याप्त धनराशी बता कर चेक वापस लौटा दिया. फिर जानकारी बचन लाल को दी गयी. उसके बाद वह ना नुकुर करने लगा. आखिर, मजबूर हो कर वादी को कोर्ट शरण लेनी पड़ी.