UK : कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल बस, वैन का अधिकतम किराया निर्धारित, जानें

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देहरादून : न्यायालय के आदेश पर अब स्कूल बस,वैन के लिए अधिकतम शुल्क का निर्धारण किया गया है। अब 5 किलोमीटर तक की दूरी के बच्चों को लाने,ले जाने के लिए 2100 और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए स्कूल प्रबंधन 2200 रुपए से अधिक नहीं वसूल सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक बृजेश कुमार संत, अध्यक्ष / परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई.
जिसमें सदस्य  चन्द्रशेखर जोशी, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में  उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या-161/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2025 में न्यायालय द्वारा स्कूल बसों में प्रयुक्त ठेका वाहनों यथा-स्कूल बस / टैक्सी / मैक्सी के परिवहन शुल्क का निर्धारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में  राजीव कुमार मेहरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा शिक्षण संस्थाओं में प्रयुक्त वाहनों के परिवहन शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में औसत वाहन मूल्य, मासिक किश्त पर व्यय, चालक मासिक वेतन पर व्यय, परिचालक का मासिक वेतन/महिला गार्ड पर व्यय, मोटरयान कर पर मासिक व्यय, अनुरक्षण पर मासिक व्यय, बीमा पर मासिक व्यय, ईंधन पर मासिक व्यय, परमिट पर व्यय, फिटनेस पर व्यय एवं अन्य व्यय सभी घटकों का संज्ञान लिया गया। समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्कूल बसों में प्रयुक्त ठेका वाहनों यथा-स्कूल बस / टैक्सी / मैक्सी के परिवहन शुल्क का निर्धारण किया गया। जिसमें अलग-अलग दूरी के लिए स्कूल बस,वैन के शुल्क निर्धारित किए गए।
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