सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चेक बाउंस केस अब उसी कोर्ट में,  जहां शिकायतकर्ता का खाता

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नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि चेक बाउंस से जुड़ा कैसे केवल उसी अदालत में दर्ज किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में शिकायतकर्ता का खाता आता है। कोर्ट ने यह फैसला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (जूरिडिक्शन) को लेकर चल रही कानूनी उलझन को सुलझाते हुए दिया। कोर्ट ने साफ किया कि अगर चेक किसी दूसरी ब्रांच में जमा भी किया गया हो,  तब भी केस इस कोर्ट में चलेगा। जिसके क्षेत्र में शिकायतकर्ता की होम ब्रांच आती है। धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने पर केस दर्ज किया जाता है। जब खाते में पर्याप्त राशि नहीं होती।इस तरह के मामलों में अक्सर विवाद होता है कि केस किस कोर्ट में दर्ज किया जाए।

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