दिल्ली : इशरत जहां को मिली ज़मानत,दिल्ली दंगों के आरोप में UAPA के तहत क़रीब 2 साल से जेल में थी बंद

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दिल्ली : इशरत को मार्च 2020 में भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था.

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कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत प्रदान करते हुए कहा वर्तमान में आरोपपत्र दायर हो चुका है और वह काफी अरसे से जेल में है. अदलत ने आरोपी को गवाहों से संपर्क न करने व साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया है. पिछले साल जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस पार्षद की याचिका को उनके खिलाफ मामले में जांच समाप्त करने के लिए समय अवधि बढ़ाने के खिलाफ खारिज कर दिया था.

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