टिहरी : अल्पसख्यक समुदाय के बेरोजगार इच्छुक युवक/युवतियों से अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित

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टिहरी : जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल के निर्देशानुसार, जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल श्रेष्ठा भाकुनी ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, फारसी एवं बौद्ध) के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार करने हेतु अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 04 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अन्तर्गत रू 0.20 से 10.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें योजना लागत का 60 प्रतिशत बैंक ऋण 25 प्रतिशत अनुदान एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश का प्राविधान है।
उन्होंने जनपद में निवासरत अल्पसख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक/युवतियों को सूचित करते हुए कहा कि उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के इच्छुक अपने अभिलेख विकास खण्ड कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम प्रथम तल पुराना कलेक्ट्रेट भवन नरेन्द्रनगर में 15 सितम्बर, 2025 तक स्वयं/डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि योजना की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के मो.नं. 9634884705, 7830806731 से सम्पर्क किया जा सकता है। अभिलेखांे में बी.पी.एल. प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र 2.50 लाख से अधिक न हो (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त मान्य होगा), आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र (मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र या तहसील द्वारा प्रदत्त मान्य होगा), आवेदक के पास मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो, आवेदक का आधार कार्ड उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदकों का चयन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसके लिए आवेदकों को पृथक से सूचित किया जायेगा।

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